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Monday, 2 September 2019

Mp Online kya hai ?

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Mp Online पोर्टल पर उपस्थित Online सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने का सरल उपाय है। सामान्यत: कियोस्क शहरी क्षेत्र में स्थित दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे ही होता है जो Mp Online लिमिटेड के साथ नागरिकों को Online सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है। कियोस्क आवंटन के लिए इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायीबन्धु नियमानुसार Online आवेदन कर सकते है। नागरिकों को Online सेवा मुहैया कराने पर कियोस्क संचालक को प्रत्येक Online सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।
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Mp Online अधिकृत कियोस्क स्थापित करने संबंधी जानकारीः-

Kiosk- नागरिकों को Mp Online पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाओं को प्रभावी रूप से Online उपलब्ध कराने का सरल उपाय है। सामान्यत: Kiosk, दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे ही होता है, जिसमें कम्प्यूटर सेटअप (प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट, बायोमेट्रिक्स डिवाइस सहित) आदि की सुविधा उपलब्ध होती है।


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  • इच्छुक आवेदक को Mp Online लिमिटेड के साथ नागरिकों को Online सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है। कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष हो तथा कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसे कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास पेनकार्ड, आधार नं. तथा दुकान का गुमाश्ता (स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र) होना भी अनिवार्य है। Kiosk स्थापित करने हेतु आवेदक को Online आवेदन करना होता है। आवेदन के उपरांत पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करना होती है।
  • कियोस्क संचालकों द्वारा नागरिकों को Online सेवा मुहैया कराने पर प्रत्येक Online सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।


Kiosk पंजीयन शुल्क का भुगतान तथा अनुबंध प्रक्रिया संबंधी जानकारीः-

  • Kiosk स्थापित करने के इच्छुक आवेदक को आवेदन फार्म भरने के उपरांत पंजीयन शुल्क का Online  भुगतान करना होता है, शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापित करने हेतु पंजीयन शुल्क 3000 /- रु. (कर अतिरिक्त) तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंजीयन शुल्क 1000/- रु. (कर अतिरिक्त) का ऑनलाइन भुगतान करना होता है। *ध्यान रखें भुगतान के उपरांत पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
  • पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को Kiosk आईडी और पासवर्ड की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल/मोबाइल पर स्वतः प्राप्त होगी। इसके उपरांत कियोस्क संचालक को एमपीआनलाइन के साथ 500 रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प पर कियोस्क अनुबंध कराना अनिवार्य है। अनुबंध प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन की जावेगी तथा क्लास-2 के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अनुबंध पर कियोस्क संचालक को Online हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही Kiosk संचालक पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकता है।
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Kiosk स्थापना, आवंटन एवं संचालन संबंधी सामान्य शर्तें-

आवेदन भरने से पूर्व कृपया सुनिश्चित कर ले कि-
  • Kiosk स्थापित करने हेतु इच्छुक आवेदक के पास स्वयं अथवा किराये की उचित स्थान पर कम से कम 10X10 वर्गफुट की दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे होना आवश्यक है।
  • कियोस्क स्थापना हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाईस तथा इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है।
  • Kiosk उसी स्थान के लिये अधिकृत किया जावेगा, जहां पर असामाजिक गतिविधियां संचालित न की जा रही हों। साथ ही वहां पर नागरिकों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
  • Kiosk संचालक को नागरिकों को पेयजल एवं बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा।
  • Kiosk का संचालन नियमानुसार नहीं करने पर अथवा Kiosk आवंटन के समय गलत जानकारी प्रदान करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार Mp Online को होगा।
  • Kiosk का संचालन निर्धारित स्थान से करना अनिवार्य है, दो स्थानों से Kiosk संचालन न करें।
  • Kiosk संचालक द्वारा नागरिकों को सेवा प्रदान करने पर निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की शिकायत सही पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
  • प्रत्येक कियोस्क संचालक को प्रतिमाह कम से कम 200 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है।
  • पूरे वित्त वर्ष में निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार Mp Online को होगा।
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  • नागरिकों को online सेवा मुहैया कराने पर Kiosk संचालक को Mp Online द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जावेगा। इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।
  • कियोस्क संचालकों को Mp Online के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
  • नोट- दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
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